दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइस जेट के फ्लाइट का ऑपरेशन रोकने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोर्ट ये आदेश नहीं दे सकती कि कौन फ्लाइट उड़ान भरेगी और कौन नहीं। ये कोर्ट का काम नहीं है। हमें कानून के मुताबिक काम करना होता है।
यह है मामला
यह याचिका स्पाइस जेट के उड़ान में पिछले दिनों तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद वकील राहुल भारद्वाज ने दायर की थी। याचिका में पिछले दिनों स्पाइस जेट की फ्लाइट में हुई घटनाओं का जिक्र किया गया था। याचिका में मांग की गई थी कि स्पाइस जेट का ऑपरेशन ठीक से चल रहा है कि नहीं, इसकी जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया जाए। याचिका में मांग की गई थी कि स्पाइस जेट की फ्लाइट में गड़बड़ियों की वजह से कई यात्रियों को यात्रा के दौरान अपने जान का डर सताने लगा और उन्हें सदमे के दौर से गुजरना पड़ा। इसके मुआवजे के तौर पर यात्रियों को उनका किराया वापस किया जाए।
डीजीसीए ने जारी किया है नोटिस
नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 19 जून से स्पाइस जेट में आठ तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद 6 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। डीजीसीए ने स्पाइस जेट को तीन हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया है।