दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर मास्क पहनने के नियम को कड़ाई से लागू किया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क के घूमने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
जारी किया दिशानिर्देश
दक्षिणी दिल्ली के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की ओर से जारी किए गए नोटिस के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अब अनिवार्य होगा और ऐसा नहीं करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें आगे कहा गया है कि जुर्माना का प्रावधान निजी चार पहिया वाहनों में यात्रा कर रहे लोगों पर लागू नहीं होगा। इसके लिए दिल्ली में एक प्रवर्तन टीम भी तैनात की गई है।
ताजा स्थिति
उल्लेखनीय है कि 10 अगस्त को दिल्ली में कोरोना से 180 दिनों में पहली बार सबसे ज्यादा 8 लोगों की मौत हुई। इस दौरान 2,146 नए मामले सामने आए और पॉजिटिविटी दर 17.83 दर्ज की गई।