कंगना के उन सोशल मीडिया पोस्ट पर इसलिए नहीं लगेगा नियंत्रण

कंगना रनौत के ट्वीट को लेकर बड़ा हो हंगामा होता रहा है।

134

सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनेत्री कंगना रनौत के सोशल मीडिया पोस्ट पर नियंत्रण लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया। न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि, याचिका में कंगना के सिख समुदाय को लेकर किये गए भड़काऊ ट्वीट्स को लेकर जो आपत्तियां दर्ज हैं, उससे निपटने के लिए कानून में पहले से प्रावधान हैं।

न्यायालय ने कहा कि, इस याचिका के लिए धारा 32 के अंतर्गत सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। अधिवक्ता सरदार चरणजीत सिंह ने याचिका दायर की है, जिसमें मांग की गई है कि कंगना के सभी सोशल मीडिया पोस्ट केंद्र और राज्य सरकारों की अनुमति मिलने पर ही प्रकाशित हों। इसके साथ ही कंगना रनौत के विरुद्ध दर्ज सभी एफआईआर मुंबई के खार थाने में स्थानांतरित हों और सभी प्रकरणों की जांच छह महीने में पूरी करने का दिशानिर्देश जारी किया जाए।

ये भी पढ़ें – भाजपा में विद्रोह: जूनीयर पर्रीकर ने ले लिया ऐसा निर्णय

याचिका में मांग की गई थी कि इस मामले का ट्रायल दो साल के अंदर पूरा करने का दिशानिर्देश जारी किए जाएं। याचिका में कहा गया था कि किसान आंदोलन पर कंगना रनौत के सोशल मीडिया पर पोस्ट गैरजिम्मेदाराना है। इस बयान की आड़ में 1984 सिख विरोधी दंगों को सही ठहराया जा रहा है।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.