ईडी के अधिकार और पीएमएलए एक्ट पर सर्वोच्च मुहर, विरोध में दायर याचिका खारिज

सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी और पीएमएलए के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है।

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सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी और पीएमएलए के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने ईडी को गिरफ्तार और कार्रवाई करने के अधिकार को सही बताया है। इसके साथ ही पीएमएलए कानून को भी बिलकुल सही ठहराया है। सर्वोच्च न्यायालय के इस कदम से विपक्ष को बड़ा झटका लगा है।

बता दें कि अवैध रूप से कमाए पैसे को देश-विदेश में भेजने को लेकर मुकदमे चलते रहते हैं। याचिका में कहा गया है कि इस कानून का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता है। इसके अधिकारियों को मनमानी करने के अधिकार दिए गए हैं। इसके साथ ही कहा गया है कि अपराध साबित नहीं होने के बावजूद केस लंबे समय तक चलते रहता है। इन दलीलों को आधार बनाते हुए पीएमएलए को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी और पीएमएलए एक्ट को बिलकुल सही बताते हुए विरोध में दायर याचिका को खारिज कर दिया है।

सरकार ने रखा सपोर्ट में पक्ष
मामले में सरकार की ओर से इस कानून के पक्ष में दलील दी गई कि लोगों ने कार्रवाई से बचने के लिए इस तरह की याचिकाएं दायर की हैं। ये वही कानून है, जिसकी सहायता से विजय माल्या और नीरव मोदी तथा मेहुल चौकसी जैसे लोगों पर शिकंजा कसा गया और इनसे अब तक 18 हजार करोड़ की वसूली की जा चुकी है।

100 से भी अधिक याचिकाएं की गई थीं दायर
बता दें कि पीएमएलए को लेकर 100 से अधिक याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सबको एक साथ कल्ब करने के बाद ये फैसला सुनाया है।

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