कर्नाटक हिजाब विवादः अब अगले हफ्ते होगी सुनवाई

15 मार्च को कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं कहते हुए शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के सरकार के निर्णय को बरकरार रखा। हाई कोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

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सर्वोच्च न्यायालय कर्नाटक के हिजाब मामले की अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। 13 जुलाई को वकील प्रशांत भूषण ने इस मामले को चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए स्कूल-कॉलेज में हिजाब को अनुमति न देने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला अगले हफ्ते सुना जाएगा।

कर्नाटक की दो छात्राओं ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। इस मामले में हिंदू सेना के नेता सुरजीत यादव ने भी कैविएट दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के फैसले पर रोक का एकतरफा आदेश न देने की मांग की है।

उच्च न्यायालय का ये है आदेश
गौरतलब है कि 15 मार्च को कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं कहते हुए शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के सरकार के निर्णय को बरकरार रखा। हाई कोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

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मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है सर्वोच्च न्यायालय का रूख
हिजाब मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उलेमाओं की संस्था समस्त केरल जमीयतुल उलेमा ने भी याचिका दाखिल की है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला इस्लामिक कानून की गलत व्याख्या है। मुस्लिम लड़कियों के लिए परिवार के बाहर सिर और गले को ढक कर रखना अनिवार्य है।

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