सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को अंतरिम राहत दी है। कचरा प्रबंधन में नाकामी को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की तरफ से लगाए गए 12 हजार करोड़ रुपए के जुर्माना आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया है।
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तरल कचरा के प्रबंधन में विफल रहा है।
एनजीटी ने सितंबर में महाराष्ट्र सरकार पर यह कहते हुए जुर्माना लगाया था कि राज्य ठोस और तरल कचरा के प्रबंधन में विफल रहा है। एनजीटी ने कहा था कि आदेश पारित करने के बावजूद आठ वर्षों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पांच वर्षों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ठोस परिणाम नहीं दिखे हैं। वैधानिक और निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बावजूद हालत जस की तस बनी हुई है। एनजीटी के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।