कोविशील्ड की दूसरी डोज लेने पर केरल उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला!

अपने दिए आदेश में केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की पॉलिसी के अनुसार भी लोगों के पास जल्दी टीका लगाने का विकल्प है, जिस पर अमल के लिए निजी अस्पतालों के माध्यम से भी भुगतान के आधार पर टीका वितरित किया जा रहा है।

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केरल उच्च न्यायालय ने कोविशील्ड टीके को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा है कि जो लोग कोविशील्ड की पहली डोज लेने के बाद दूसरी डोज 84 दिन से पहले लेना चाहते हैं, उनके लिए को-विन पोर्टल पर चार हफ्ते बाद दूसरी डोज लेने के लिए पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

जस्टिस पी बी सुरेश कुमार ने यह निर्देश देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें विदेश यात्रा करने वाले लोगों को 84 दिन से पहले कोविशील्ड की दूसरी डोज लेने की इजाजत दे सकती है तो समान विशेषाधिकार उन लोगों को भी दिया जाना चाहिए, जो अपने रोजगार या शिक्षा के संबंध में जल्द सुरक्षा चाहते हैं।

न्यायालय ने इसलिए जारी किए निर्देश
6 सितंबर को अपने दिए आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की पॉलिसी के अनुसार भी लोगों के पास जल्दी टीका लगाने का विकल्प है, जिस पर अमल के लिए निजी अस्पतालों के माध्यम से भी भुगतान के आधार पर टीका वितरित किया जा रहा है। न्यायालय ने केंद्र को को-विन पोर्टल में तुरंत आवश्यक प्रावधान करने के निर्देश दिए, ताकि लोग पूर्व के प्रोटोकॉल के अनुसार पहली डोज के चार हफ्ते बाद कोविशील्ड की दूसरी डोज ले सकें।

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इस याचिका पर दिए निर्देश
न्यायालय ने काइटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड की याचिका स्वीकार करते हुए यह निर्देश जारी किए। याचिका में लोगों को 84 दिन तक इंतजार किए बिना कोविशील्ड की दूसरी खुराक लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था।

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