टॉफी, चिप्स, बिस्कुट, पेय पदार्थ आदि खाद्य पदार्थाें वाली दुकानों अब में तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं की जा सकेगी। क्योंकि जन सामान्य के स्वास्थ्य पर खतरनाक और जानलेवा प्रभाव डालने के कारण तंबाकू और इससे बने उत्पाद प्रदूषण माना गया है। ऐसे में अब शहर में नगर आयुक्त की ओर से लाइसेंस लेने के बाद ही इसका व्यापार किया जा सकेगा । प्रशासन ने यह फैसला बच्चों को तंबाकू आदि के नशे से दूर रखने के लिए है। इसीलिए बच्चों को आकर्षित करने वाले खाद्य पदार्थों के साथ तंबाकू की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है।
यदि कोई व्यवसायी ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ यूपी नगर निगम अधिनियम की धारा के तहत दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इधर नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय की ओर से निगम सीमा में तंबाकू उत्पादों के विपणन, भंडारण, पैकिंग, प्रसंस्करण, विनिर्माण करने वाले सभी व्यावसायियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे इस सूचना प्रकाशन के 15 दिन के भीतर नगर निगम हल्द्वानी में ट्रेड लाइसेंस व अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लें। ऐसा न किये जाने पर तय अवधि के बाद व्यवसायियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का मानना है कि तंबाकू का सेवन व्यक्ति के साथ अप्रत्यक्ष रूप से परिवार एवं समाज को भी आर्थिक एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रभावित करता है। ऐसे में बच्चों की आसान पहुंच वाली दुकानों पर तंबाकू की बिक्री पर बैन लगाया गया है।
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