ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर लगेगी रोक? सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार

पांच महिलाओं की याचिका पर सिविल डिविजन कोर्ट जज रवि कुमार दिवाकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए थे।

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ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में सर्वोयच्च न्यायाल निर्देश पर जिला न्यायालय में चल रही सुनवाई के बीच 24 मई को सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में नई याचिका दायर हुई है। याचिका में ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश बंद करने और उसे हिन्दुओं को सौंपने की बात कही गई है। न्यायालय ने इस नई याचिका को स्वीकार कर लिया। इस याचिका पर 25 मई, बुधवार को सुनवाई होगी।

नई याचिका दायर 
विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेन्द्र सिंह बिसेन की पत्नी और संस्था की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह ने भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के नाम से नई याचिका दायर की है। जितेंद्र सिंह बिसेन ने मीडिया कर्मियों को बताया कि सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में संगठन की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरन सिंह ने नया मुकदमा फाइल किया है।

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मुकदमे में तीन प्रमुख बिंदु 
‘भगवान आदिविश्वेशर विराजमान’, इस मुकदमें में तीन प्रमुख बिंदु रखे गए हैं, जिसमें ‘पहला’ बिंदू है कि मुस्लिम पक्ष का ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए। ‘दूसरा’ है – ज्ञानवापी परिसर हिन्दुओं को सौंप दिया जाए। ‘तीसरा’ है तत्काल प्रभाव से आदेश पारित करते हुए भगवान् आदिविश्वेश्वर की प्रतिदिन पूजा-अर्चना प्रारम्भ की जाए।

महिलाओं की क्या मांग थी?
बताते चलें कि जितेंद्र सिंह बिसेन के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में पांच महिलाओं लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक, राखी सिंह ने वाद दाखिल किया था। महिलाओं की मांग है कि ज्ञानवापी परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति दी जाए। इन्हीं पांच महिलाओं की याचिका पर सिविल डिविजन कोर्ट जज रवि कुमार दिवाकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए थे।

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