बीएमसी को बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश, आवासीय सोसायटी में बिना अनुमति न हो पशुबलि

न्‍यायालय ने नगरपालिका और मुंबई पुलिस को आवासीय परिसरों में अनुमति के बगैर पशु रखने वालों पर कार्रवाई करने को भी कहा है। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर नगर निगम ने उस जगह पर जानवरों को काटने का लाइसेंस जारी नहीं किया है, तो उस जगह पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए।

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बृहन्‍मुंबई महानगरपालिका को बंबई उच्‍च न्‍यायालय ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी भी आवासीय सोसाइटी में बिना अनुमति के पशुबलि न दी जाए। न्‍यायलय ने ईद-उल-अजहा से ठीक पहले दक्षिण मुंबई की एक सोसाइटी में पशु बलि को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते यह आदेश दिया।

न्‍यायालय ने नगरपालिका और मुंबई पुलिस को आवासीय परिसरों में अनुमति के बगैर पशु रखने वालों पर कार्रवाई करने को भी कहा है। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर नगर निगम ने उस जगह पर जानवरों को काटने का लाइसेंस जारी नहीं किया है, तो उस जगह पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। नगर निगम के अधिकारी निरीक्षण करें और ये सुनिश्चित करें कि कोर्ट के आदेश का पालन हो।

सुनवाई के दौरान बीएमसी के वकील ने कहा था कि इस पर पूर्ण प्रतिबंध जारी नहीं किया जा सकता। नगर निकाय के अधिकारी सोसाइटी परिसर का निरीक्षण करेंगे और अगर कोई उल्लंघन होता है तो निकाय की तरफ से उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। पीठ ने भी इस पर सहमति जताई और कहा कि ये कदम सही है। अगर जरूरत पड़े तो महाराष्ट्र पुलिस नगर निगम के अधिकारियों को उचित सहायता प्रदान करेगी। यह सुनवाई हरेश जैन नामक व्यक्ति द्वारा आवासीय परिसरों में कुर्बानी पर लगाने संबंधी याचिका पर हो रही थी।

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