संयुक्त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee) ने विपक्षी दलों (Opposition Parties) की कड़ी आपत्तियों के बावजूद वक्फ संशोधन विधेयक (Wakf Amendment Bill) में 14 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। विपक्ष (Opposition) द्वारा सुझाए गए संशोधनों को खारिज कर दिया गया है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल (Jagdambika Pal) ने कहा कि संशोधनों को बहुमत के आधार पर स्वीकार किया गया है, जिसमें 16 सदस्यों ने बदलावों का समर्थन किया और 10 ने उनका विरोध किया। जेपीसी ने घोषणा की कि मसौदा रिपोर्ट 28 जनवरी तक प्रसारित की जाएगी और फिर 29 जनवरी को औपचारिक रूप से अपनाई जाएगी।
समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि समिति द्वारा अपनाए गए संशोधन कानून को बेहतर और अधिक प्रभावी बनाएंगे। हालांकि, विपक्षी सांसदों ने बैठक की कार्यवाही की निंदा की और पाल पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ‘नष्ट’ करने का आरोप लगाया।
NDA allies have submitted proposed amendments to the Waqf Amendment Bill in the Joint Parliamentary Committee (JPC) pic.twitter.com/ocblOC7UOp
— IANS (@ians_india) January 27, 2025
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एनडीए के सभी संशोधन स्वीकार
जगदंबिका पाल ने कहा कि विधेयक के 14 खंडों में एनडीए सदस्यों द्वारा पेश किए गए संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने भी कई संशोधन पेश किए थे। हालांकि, उन सभी को खारिज कर दिया गया।
प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं
– धारा 40 को हटाना
विधेयक में वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40 को हटाने का प्रस्ताव है, जो वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार देता है।
– नाम परिवर्तन
विधेयक के अनुसार, वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर “एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995” कर दिया जाएगा।
– प्रतिनिधित्व में विविधता
केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में मुस्लिम समुदाय (शिया, सुन्नी, बोहरा, अघाखानी) के विभिन्न वर्गों के साथ-साथ गैर-मुस्लिमों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। साथ ही, दो महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा।
– वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण
सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण एक केंद्रीकृत वेबसाइट पर अनिवार्य होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।
– संपत्ति दान करने के नियम
केवल धार्मिक आस्था रखने वाले मुस्लिम ही अपनी संपत्ति वक्फ परिषद या बोर्ड को दान कर सकेंगे और यह दान केवल कानूनी स्वामी ही कर सकेगा।
– वक्फ न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील
वक्फ न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील के लिए 90 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
– सर्वेक्षण की जिम्मेदारी
वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी कलेक्टर या उनके द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर को सौंपी जाएगी।
– वक्फ बोर्ड की वित्तीय जिम्मेदारियां
वक्फ बोर्ड को प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए और वह भी सरकार द्वारा सुझाए गए तरीके से।
500 पेज की रिपोर्ट तैयार
सोमवार देर रात या मंगलवार तक कमेटी के सभी सदस्यों को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार, 29 जनवरी को रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर ली जाएगी। अगर विपक्ष अपना असहमति नोट देता है तो उसे भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, अब तक करीब 500 पन्नों की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। असहमति नोट जुड़ने के बाद पन्नों की संख्या बढ़ सकती है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में पेश किया गया था जिसमें 1995 के विधेयक में 44 संशोधन लाए गए थे।
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