सर्वोच्च न्यायालय से पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को राहत नहीं मिली है। न्यायालय ने सीबीआई और ईडी की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
मई में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अभिषेक बनर्जी की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि बनर्जी सत्ताधारी दल के प्रमुख नेता हैं और उन्हें जांच से भागना नहीं चाहिए। इसके बावजूद वे जांच का विरोध कर रहे हैं। उन्हें जांच के रास्ते अपने को पाक-साफ साबित करना होगा। न्यायालय ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि राज्य पुलिस अभिषेक बनर्जी की मदद करती दिख रही है।
उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसियों को दिए थे ये निर्देश
हाई कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को निर्देश दिया था कि वो अभिषेक बनर्जी और कुंतल घोष से पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पूछताछ करे। बनर्जी ने हाई कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
बिहार में फिर होने वाला है खेला, यहां अटकी है बात?
आरोपियों ने बंगाल पुलिस को लिखा था पत्र
इस मामले में कुंतल ने पश्चिम बंगाल पुलिस को पत्र भेजकर आरोप लगाया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियां अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं के नाम घोटाले से जोड़ने का उन पर दबाव बना रही हैं। कुंतल ने कोलकाता के एक स्पेशल कोर्ट के जज को भी इसी तरह का पत्र भेजा था।