अभिनत्री जया प्रदा को छह महीने की जेल के साथ ही पांच हजार जुर्माने की सजा, जानिये क्या है प्रकरण

जया प्रदा और उनके व्यापारिक साझेदारों के पास चेन्नई के रायपेटा में एक मूवी थिएटर था। हालांकि, कुछ साल पहले उन्होंने थिएटर बंद कर दिया, क्योंकि वह घाटे में चल रहा था।

215

फिल्म अभिनेत्री और राजनेत्री जया प्रदा को चेन्नई के एग्मोर न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। कई साल पुराने एक मामले के सिलसिले में पूर्व अभिनेत्री को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जया प्रदा के साथ-साथ उनके बिजनेस पार्टनर राम कुमार और राजा बाबू को भी 6 महीने की कैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

थिएटर कर्मचारियों को ईएसआई नहीं देने का मामला
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जया प्रदा और उनके व्यापारिक साझेदारों के पास चेन्नई के रायपेटा में एक मूवी थिएटर था। हालांकि, कुछ साल पहले उन्होंने थिएटर बंद कर दिया, क्योंकि वह घाटे में चल रहा था। लेकिन वे कर्मचारियों को ईएसआई राशि चुकाने में विफल रहे। यह राशि उन्होंने थिएटर कर्मचारियों के वेतन से काटी थी। इसके बाद कर्मचारियों ने जया प्रदा, उनके व्यापारिक साझेदारों और राज्य बीमा निगम के खिलाफ ईएसआई बकाया का भुगतान नहीं करने के लिए एग्मोर कोर्ट का रुख किया।

दिल्ली आबकारी घोटालाः न्यायालय के इस कदम से विजय नायर की बढ़ीं मुश्किलें

चेन्नई के एग्मोर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुनाई सजा
इसके बाद लेबर गवर्नमेंट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने जया प्रदा, राम कुमार और राजा बाबू के खिलाफ चेन्नई के एग्मोर मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामला दायर किया, जिसके बाद उन्हें सजा सुनाई गई। हालांकि जया प्रदा ने न्यायालय में कहा था कि वे थिएटर स्टाफ का सारा बकाया चुका देंगी। इस आश्वासन के साथ उन्होंने मामले को खारिज करने की अपील की थी, लेकिन न्यायालय ने उनकी अपील खारिज कर दी और उन्हें 6 महीने की जेल के साथ-साथ 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.