फिल्म अभिनेत्री और राजनेत्री जया प्रदा को चेन्नई के एग्मोर न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। कई साल पुराने एक मामले के सिलसिले में पूर्व अभिनेत्री को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जया प्रदा के साथ-साथ उनके बिजनेस पार्टनर राम कुमार और राजा बाबू को भी 6 महीने की कैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
थिएटर कर्मचारियों को ईएसआई नहीं देने का मामला
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जया प्रदा और उनके व्यापारिक साझेदारों के पास चेन्नई के रायपेटा में एक मूवी थिएटर था। हालांकि, कुछ साल पहले उन्होंने थिएटर बंद कर दिया, क्योंकि वह घाटे में चल रहा था। लेकिन वे कर्मचारियों को ईएसआई राशि चुकाने में विफल रहे। यह राशि उन्होंने थिएटर कर्मचारियों के वेतन से काटी थी। इसके बाद कर्मचारियों ने जया प्रदा, उनके व्यापारिक साझेदारों और राज्य बीमा निगम के खिलाफ ईएसआई बकाया का भुगतान नहीं करने के लिए एग्मोर कोर्ट का रुख किया।
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चेन्नई के एग्मोर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुनाई सजा
इसके बाद लेबर गवर्नमेंट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने जया प्रदा, राम कुमार और राजा बाबू के खिलाफ चेन्नई के एग्मोर मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामला दायर किया, जिसके बाद उन्हें सजा सुनाई गई। हालांकि जया प्रदा ने न्यायालय में कहा था कि वे थिएटर स्टाफ का सारा बकाया चुका देंगी। इस आश्वासन के साथ उन्होंने मामले को खारिज करने की अपील की थी, लेकिन न्यायालय ने उनकी अपील खारिज कर दी और उन्हें 6 महीने की जेल के साथ-साथ 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।