बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 26 अप्रैल को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार के आवास पर हमला मामले में आरोपित वकील गुणरत्न सदावर्ते को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद सदावर्ते 18 दिन बाद आर्थर रोड जेल से रिहा हो गए।
जानकारी के अनुसार शरद पवार के मुंबई स्थित आवास पर हुए हमला मामले में पुलिस ने गुणरत्न सदावर्ते को 8 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। इस मामले में गिरगांव सेशन कोर्ट ने सदावर्ते को न्यायिक कस्टडी में भेज दिया था। इस मामले में सदावर्ते के वकील ने उच्च न्यायालय जमानत याचिका दाखिल की थी।
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जमानत का आदेश जारी
26 अप्रैल उच्च न्यायालय में गुणरत्न सदावर्ते की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील अरुणा पई ने सदावर्ते की जमानत का जोरदार विरोध किया। पई ने कहा कि जमानत मिलने के बाद सदावर्ते फिर से भडकऊ वक्तव्य देंगे और इस मामले के गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे लेकिन उच्च न्यायालय ने 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर वकील सदावर्ते को जमानत दिए जाने का आदेश जारी किया।