मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम ने अतीक अहमद के अधिवक्ता खान सौलत हनीफ को उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने के आरोप में 12 घंटे पुलिस हिरासत में भजे जाने का आदेश दिया है।
यह आदेश विवेचक राजेश कुमार मौर्य के प्रार्थना पत्र पर दिया गया है। न्यायालय ने कहा कि 3 मई को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक के लिए पुलिस की हिरासत में शर्तों पर सौंपा जाता है। इस अवधि में कोई उत्पीड़न और प्रताड़ना की कार्रवाई नहीं की जायेगी।
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एक मई को विवेचक राजेश कुमार मौर्य ने न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें कहा गया था कि वकील सौलत हनीफ को सात दिन के लिए पुलिस की हिरासत में सौंप दिया जाये, क्योंकि न्यायालय की अनुमति के उपरान्त जेल में उनका बयान दर्ज किया गया है। जिससे हनीफ के बताये जगह पर उक्त मोबाइल बरामद किया जा सकता है। जिस पर न्यायालय ने 12 घंटे का समय दिया।
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