उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को 1 मई को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। उसे उत्तर प्रदेश के एक न्यायालय ने अपहरण एवं हत्या के एक मामले में दोषी करार देते हुए चार साल कारावास की सजा सुनाई थी। इस बारे में लोकसभा सचिवालय ने 1 मई को अधिसूचना जारी की।
लोकसभा सचिवालय ने जारी की लोकसभा सदस्य रद्द करने की अधिसूचना
लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि दोषी ठहराये जाने के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले अफजाल अंसारी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) के प्रावधानों के तहत उन्हें दोषी ठहराये जाने की तिथि अर्थात 29 अप्रैल, 2023 से लोकसभा की सदस्यता के लिये अयोग्य ठहराया जाता है।
ये है कानून
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) जनप्रतिनिधि की अयोग्यता का मार्गदर्शन करती है। इस अधिनियम के अनुसार जिस क्षण संसद सदस्य को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और कम से कम दो साल की सजा सुनाई जाती है, वह अयोग्य हो जाता है।
अफजाल अंसारी नहीं लड़ पाएगा चुनाव
अंसारी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि उनकी अयोग्यता की अवधि 10 वर्ष है। हालाँकि, यदि कोई उच्च न्यायालय उसकी दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाता है, तो वह अपनी अयोग्यता को रद्द करवा सकता है। चुनाव आयोग अब गाजीपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा करने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि 17वीं लोकसभा के भंग होने में अभी एक साल से अधिक का समय बाकी है।