अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: मिशेल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित! ‘इस’ तारीख को अगली सुनवाई

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपित क्रिश्चियन मिशेल की सीबीआई से जुड़े केस में दायर जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ईडी से जुड़े केस के मामले में 25 जनवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सीबीआई के वकील डीपी सिंह से पूछा कि आप ये बताएं कि मिशेल को जमानत किन शर्तों पर दी जा सकती है। इस पर डीपी सिंह ने कहा कि मिशेल ने दो बार संयुक्त अरब अमीरात भागने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ब्रिटिश सरकार मिशेल की मदद कर रही है, उसे देखते हुए उसके भागने की संभावना है। डीपी सिंह ने मिशेल की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज करने के जस्टिस मुक्ता गुप्ता के आदेश का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि मिशेल के भागने की संभावना है और उसकी समाज में जड़ें नहीं है।

12 जनवरी को सीबीआई ने मिशेल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। सुनवाई के दौरान डीपी सिंह ने कहा था कि मिशेल ने एक बिचौलिये का काम किया। उसने इस घोटाले में कुछ करारों के लिए पैसे लिए। वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। उन्होंने इटली की एक कोर्ट में मिशेल के बयान का जिक्र किया था, जिसमें मिशेल ने कहा था कि उसने झूठे करारों पर अगस्ता वेस्टलैंड के आधिकारिक प्रतिनिधि के तौर पर हस्ताक्षर किए थे। उसने कहा था कि मिशेल ने इस घोटाले की कुछ रकम 2010 के बाद हासिल की।

न्यायालय में इस तरह चला मामला

-19 जुलाई 2021 को कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान जोसेफ ने कहा था कि इस मामले के सभी आरोपितों को जमानत मिल चुकी है। मिशेल 4 दिसंबर 2018 से हिरासत में है। उन्होंने कहा था कि आरोपित के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के आरोपों वाले कानून में संशोधन के बाद लगाए गए हैं, इसलिए ये उसके खिलाफ लागू नहीं होते।

-18 जून 2021 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दिया था। 3600 करोड़ रुपये के इस घोटाले में ईडी ने मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था। मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर दिसंबर 2018 में भारत लाया गया था। 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। चार्जशीट में 13 को आरोपित बनाया गया है। 19 सितंबर 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था।

-चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंट इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 को आरोपित बनाया गया है। इस चार्जशीट में पूर्व सीएजी और पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को आरोपित नहीं बनाया गया है, क्योंकि उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अभी सीबीआई को कोई स्वीकृति नहीं मिली है।

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