अगस्ता वेस्टलैंड घोटालाः मिशेल को जेल या बेल? होगी सर्वोच्च सुनवाई

सीबीआई ने मिशेल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। सुनवाई के दौरान डीपी सिंह ने कहा था कि मिशेल ने एक बिचौलिये का काम किया।

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सर्वोच्च न्यायालय 2 अगस्त को अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपित क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी।

कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान मिशेल की ओर से पेश वकील ने कहा था कि प्रत्यर्पण के बाद मिशेल साढ़े तीन साल जेल में गुजार चुका है और जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। 11 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय के इसी आदेश को मिशेल ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

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ईडी ने किया विरोध
उच्च न्यायालय में मिशेल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने कहा था कि आरोपी के खिलाफ जिन आरोपों का ट्रायल चलाने के लिए प्रत्यर्पित कर लाया गया है उन आरोपों का ट्रायल किया जा सकता है। ईडी ने मिशेल के वकील की इस दलील का विरोध किया था कि इटली की कोर्ट ने मिशेल को सभी आरोपीं से बरी कर दिया था। ईडी ने कहा था कि अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में भारतीय वायु सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी लिप्त थे। ईडी ने कहा था कि ब्रिटिश कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से खरीदे गए कई हेलिकॉप्टर बेकार पड़े हुए थे क्योंकि वे लद्दाख जैसी ऊंचाई में नहीं उड़ सकते थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से खरीददारी करने के लिए हेलिकॉप्टर की विशेषज्ञता की शर्तों में बदलाव किया गया। ऐसा कर देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया गया।

सीबीआई ने लगाया था आरोप
सीबीआई ने मिशेल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। सुनवाई के दौरान डीपी सिंह ने कहा था कि मिशेल ने एक बिचौलिये का काम किया। उसने इस घोटाले में कुछ करारों के लिए पैसे लिए। वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। उन्होंने इटली की एक कोर्ट में मिशेल के बयान का जिक्र किया था जिसमें मिशेल ने कहा था कि उसने झूठे करारों पर अगस्ता वेस्टलैंड के आधिकारिक प्रतिनिधि के तौर पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने कहा था कि मिशेल ने इस घोटाले की कुछ रकम 2010 के बाद हासिल किया और कुछ 2010 के बाद।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने याचिका कर दी थी खारिज
18 जून 2021 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। 3600 करोड़ रुपये के इस घोटाले में ईडी ने मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था। मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर दिसंबर 2018 में भारत लाया गया था। 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। चार्जशीट में 13 को आरोपी बनाया गया है। 19 सितंबर 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था।

चार्जशीट में है क्या?
चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंट इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 को आरोपी बनाया गया है। इस चार्जशीट में पूर्व सीएजी और पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को आरोपी नहीं बनाया गया है क्योंकि उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अभी सीबीआई को कोई स्वीकृति नहीं मिली है।

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