गुजरात के अहमदाबाद में 2008 के सीरियल बम धमाका मामले में एक विशेष न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सीरीयल बम विस्फोट मामले में 49 दोषियों में से 38 को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 24 जुलाई 2008 को हुए इस सीरियल बम विस्फोट में कम से कम 56 लोग मारे गए थे। न्यायालय के यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2008 के अहमदाबाद सीरियल विस्फोट मामले में फैसले में तेजी लाने के लिए नियुक्त एक विशेष न्यायालय ने यूएपीए और आईपीसी 302 के तहत 49 दोषियों में से 38 को फांसी की सजा सुनाई।
2008 Ahmedabad serial bomb blast case | A special court will pronounce the quantum of sentence against 49 convicts today pic.twitter.com/iz279NqwYF
— ANI (@ANI) February 18, 2022
56 लोगों की हुई थी मौत
2008 में अहमदाबाद में हुए इस सीरियल बम विस्फोट में 56 लोगों की मौत हो गई थी। यह मामला दिसंबर 2009 से लंबित है। 8 फरवरी को, विशेष न्यायाधीश ने 77 में से 49 आरोपियों को भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न अपराधों में दोषी ठहराया, जिसमें हत्या, देशद्रोह जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं।
मामले में दाखिल की गई थी 9000 पन्नों की चार्जशीट
अहमदाबाद सीरियल बम विस्फोट मामले में 9,000 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया गया था। इसमें छह हजार दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। मामले में अब तक 9 जजों को बदला जा चुका है। 1117 गवाहों के जवाब भी दर्ज किए गए। 49 दोषियों में से प्रत्येक को आईपीसी, यूएपीए, विस्फोटक अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम की धारा के तहत एक साथ सजा सुनाई गई। न्यायालय ने 48 दोषियों में से प्रत्येक पर 2.85 लाख रुपे का जुर्माना भी लगाया गया है। अगरबत्तीवाला पर शस्त्र अधिनियम के तहत अतिरिक्त सजा के साथ 2.88 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।