AIMIM प्रमुख ओवैसी होंगे गिरफ्तार? दिल्ली पुलिस ने कई धाराओं के तहत दर्ज किया मामला

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने धारा 153ए, 295, 505 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है।

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एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने धारा 153ए, 295, 505 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस की आईएफएसएसओ यूनिट ने उनके खिलाफ घृणा के संदेश फैलाने, विभिन्न समूहों को उकसाने और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए असुरक्षित स्थिति पैदा करने’ के लिए मामला दर्ज किया है।

असदुद्दीन ओवैसी मजहब की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। वे हिंदू धर्म और हिंदुत्व के खिलाफ हमेशा मुखर रहते हैं, जबकि वे स्वयं को मुसलमानों का हितैषी बताते हैं। ओवैसी अपनी पार्टी एआईएमआईएम को देश भर में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसमें  उन्हें बहुत अधिक सफलता नहीं मिल पाई है।

नुपूर शर्मा मामले में जोड़ा गया ओवैसी का नाम
भड़काऊ बयान देने को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई दो एफआईआर में ओवैसी का नाम शामिल किया गया है। इनके साथ ही यति नरसिंहानंद का भी एफआईआर में नाम है। इन दोनों के नाम उस एफआईआर में शामिल किए गए हैं, जिनमें नुपूर शर्मा के साथ ही 8 लोगों के नाम पहले से ही शामिल हैं।

लोगों से अपील
दिल्ली पुलिस ने माहौल बिगाड़ने के लिए जो एफआईआर दर्ज ही है, उस मामले में सोशल मीडिया को भी तलब कर जानकारी मांगी गई है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे भड़काऊ और माहौल बिगाड़ने वाले पोस्ट से बचें। इस मामले में ओवैसी और नुपूर शर्मा सहित कुल 32 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

हिरासत में एआईएमआईएम की कई महिला कार्यकर्ता
एआईएमआईएम ने नुपूर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक बयान देने का विरोध करने के लिए दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की घोषणा की थी। संसद मार्ग पर पार्टी की कुछ महिलाएं भी पहुंची थीं। उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की पुलिस से अनुमति नहीं मिली थी। इसके बावजूद पार्टी के कई कार्यकर्ता संसद मार्ग पर पहुंच गए, जिन्हें पुलिस ने तुरंत हिरासत में लेकर बस में बैठा लिया और संसग मार्ग थाने ले गई। बाद में कुछ महिला कार्यकर्ता भी वहां पहुंची, उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

 

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