Air India: डीजीसीए ने एयर इंडिया पर लगाया लाखों का जुर्माना, जानें क्या है प्रकरण

इससे पहले 20 फरवरी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने हवाई यात्री की मौत पर डीजीसीए को नोटिस भेजा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका में रहने वाला भारतीय मूल का व्यक्ति इमिग्रेसन क्षेत्र के रास्ते में करीब 1.5 किमी चलने के बाद गिर गया।

221

Air India: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (directorate general of civil aviation) (डीजीसीए) ने एक 80 वर्षीय यात्री को व्हीलचेयर उपलब्ध न कराने की घटना के बाद एयर इंडिया (Air India) पर 30 लाख रुपये का वित्तीय जुर्माना (financial penalty) लगाया है। बुजुर्ग व्यक्ति को विमान से हवाई अड्डे तक चलने के बाद गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। मुंबई (Mumbai) में टर्मिनल, अधिकारी ने 29 फ़रवरी (गुरुवार) को कहा। यह घटनाक्रम उन रिपोर्टों के सामने आने के कुछ दिनों बाद आया जब मुंबई हवाई अड्डे (mumbai airport) पर एक बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो गई, क्योंकि उसे एयरलाइन से पूर्व अनुरोध के बावजूद व्हीलचेयर देने से इनकार कर दिया गया था और उसे पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ा था।

इससे पहले 20 फरवरी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) (एनएचआरसी) ने हवाई यात्री की मौत पर डीजीसीए को नोटिस भेजा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका में रहने वाला भारतीय मूल का व्यक्ति इमिग्रेसन क्षेत्र के रास्ते में करीब 1.5 किमी चलने के बाद गिर गया। वह अपनी पत्नी के साथ चल रहा था, जो व्हीलचेयर पर थी। मानवाधिकार आयोग ने एक बयान में कहा, कि बुजुर्ग दंपत्ति न्यूयॉर्क से भारत की यात्रा कर रहे थे, उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है कि मुंबई हवाई अड्डे पर एक 80 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई क्योंकि उन्हें पैदल चलना पड़ा। जब एयरलाइन से पूर्व अनुरोध के बावजूद व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं कराई गई।

यह भी पढ़ें- Shahjahan Sheikh: भाजपा ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा- दिखावे के लिए शाहजहां शेख को किया गया गिरफ्तार

मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला
आयोग ने पाया कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सच है, तो पीड़ित के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है। उसने डीजीसीए से चार सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बयान में कहा गया है कि इसमें मृतक के परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे, यदि कोई हो, की स्थिति भी शामिल होनी चाहिए।आयोग ने कहा, “हवाई यात्रियों की संख्या के साथ-साथ हवाई किराए में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन सुविधाओं के मानक में आनुपातिक रूप से सुधार नहीं हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप मीडिया में कई शिकायतें दर्ज की गईं और सोशल मीडिया पर पोस्ट की गईं।”

यह वीडियो भी देखें-

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.