Allahabad High Court: मदरसे में पढ़ रहे हजारों छात्रों के भविष्य पर सवाल, यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा कानून को लेकर आया न्यायालय का बड़ा फैसला

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Allahabad High Court: हाईकोर्ट (High Court) की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 (UP Board of Madrasa Education Act 2004) को असंवैधानिक (unconstitutional) करार देते हुए इस एक्ट धर्म निरपेक्षता (secularism) के सिद्धांत के खिलाफ बताया। कोर्ट ने यूपी सरकार को मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट का यह फैसला दायर की गई उस रिट याचिका पर आया, जिसमें याचीकर्ता अंशुमान सिंह रठौर समेत कई लोगों ने याचिका दाखिल कर यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 और उनकी शक्तियों को चुनौती दी थी।

एमिकस क्यूरी अकबर अहमद और अन्य अधिवक्ताओं ने भी कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा। इसके बाद जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की डिवीजन बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए यूपी बोर्ड आफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया। उल्लेखनीय है कि मदरसों की जांच के लिए यूपी सरकार ने अक्टूबर 2023 में एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी मदरसों को हो रही विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है। याची अंशुमान सिंह राठौड़ व अन्य ने याचिका दाखिल कर एक्ट को चुनौती दी थी।

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मदरसा एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि हम मानते हैं कि मदरसा अधिनियम, 2004, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है, जो भारत के संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है, अनुच्छेद 14, 21 और 21-ए का उल्लंघन है। यह भारत के संविधान का उल्लंघन है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 का उल्लंघन है। तदनुसार, मदरसा अधिनियम, 2004 को असंवैधानिक घोषित किया जाता है।

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मदरसा छात्रों को यूपी बोर्ड के तहत समायोजित करें
हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि यूपी राज्य में बड़ी संख्या में मदरसे और मदरसे के छात्र हैं, इसलिए राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह इन मदरसा छात्रों को प्राथमिक के तहत मान्यता प्राप्त नियमित स्कूलों में समायोजित करने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाए। उत्तर प्रदेश राज्य के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड के तहत मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड और स्कूल।

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योगी सरकार से लगाई गुहार
उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड पर हाई कोर्ट के फैसले पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव शिया धर्मगुरु हजरत मौलाना यासूब अब्बास ने बयान जारी कर कहा कि वह योगी सरकार से अपील करते हैं कि वह मदरसा बोर्ड बनाकर उसे कानून पुनर्जीवित करें।

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