ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर को अभी जेल में ही रहना होगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत यानी जेल में भेजने का आदेश दिया है। मोहम्मद जुबैर को 25 जुलाई तक जेल में रहना होगा। लखीमपुर कोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया। जुबैर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। फिलहाल उसे सीतापुर से तिहाड़ जेल में भेज दिया जाएगा।
ये है नया मामला
सीतापुर में भी जुबैर के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है। खैराबाद क्षेत्र की शेर सेना के जिला अध्यक्ष भगवान शरण की शिकात पर एक मामला दर्ज किया गया। यह मामला 1 जून को दर्ज किया गया। उस पर ट्वीट के माध्यम से धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। इस ट्वीट में महंत बजरंग मुनि, यति नरसिंहानंद और आनंद स्वरूप को निशाना बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज एफआईआर तीन संतों को हेटमोंगर बताकर ट्वीट करने के मामले में दर्ज की गई थी। सीतापुर में दर्ज एफआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को जुबैर को पांच दिन की अंतरिम जमानत दी थी।
सर्वोच्च न्यायालय में जमानत याचिका पर सुनवाई
सर्वोच्च न्यायालय 12 जुलाई को फैक्ट चेक से जुड़ी वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की यूपी में दर्ज एफआईआर के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दिल्ली में दर्ज एफआईआर के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट का सेशंस कोर्ट भी सुनवाई करेगा।
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यह है मामला
जुबैर को 27 जून को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। इस सोशल मीडिया एक्टीविस्ट पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। धार्मिक भावनाएं भड़काने के अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 201 और एफसीआरए की धारा 35 की धाराओं को भी जोड़ा है।