Anti-Sikh Riots: कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा की मांग, जानें कब है अगली सुनवाई

सरकारी वकील निर्भया मामले और इसी तरह के अन्य फैसलों का हवाला देते हुए अदालत से मौत की सजा देने का आग्रह करते हुए लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए तैयार हैं।

153

Anti-Sikh Riots: अभियोजन पक्ष (Prosecution) ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) के लिए मौत की सजा की मांग (Demand for death penalty) की है, जिन्हें 1984 में सरस्वती विहार में सिख विरोधी दंगों (Anti-Sikh riots in Saraswati Vihar in 1984) के दौरान पिता-पुत्र की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था।

सरकारी वकील निर्भया मामले और इसी तरह के अन्य फैसलों का हवाला देते हुए अदालत से मौत की सजा देने का आग्रह करते हुए लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए तैयार हैं।

यह भी पढ़ें- Delhi Stampede: कब और कैसे हुई यह घटना? जानिए RPF की रिपोर्ट में क्या आया सामने

सुनवाई 21 फरवरी को तय
इस बीच, कुमार के बचाव पक्ष के वकील ने भी लिखित दलीलें पेश की हैं। अदालत ने अब मामले की सुनवाई 21 फरवरी को तय की है। यह मामला 1984 के दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई का हिस्सा है, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के थे।

यह भी पढ़ें- Uttar Pradesh: मायावती के खिलाफ ‘इस’ टिप्पणी को लेकर उदित राज पर आग बबूला हुए आकाश आनंद, यहां पढ़ें

सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय
16 दिसंबर, 2021 को अदालत ने सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय किए, जिसमें उनके खिलाफ “प्रथम दृष्टया” मामला पाया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घातक हथियारों से लैस एक बड़ी भीड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का बदला लेने के लिए बड़े पैमाने पर लूटपाट, आगजनी और सिखों की संपत्तियों को नष्ट किया।

यह वीडियो भी देखें-

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.