जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में आर्टिकल 370 (Article 370) हटने के बाद सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में इसके खिलाफ कई याचिकाएं (Petitions) दायर की गईं। इन सभी याचिकाओं पर बुधवार (2 अगस्त) से सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई शुरू हो रही है। इन याचिकाओं पर पांच जजों की बेंच सुनवाई करेगी। जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) करेंगे।
पांच जजों की बेंच में जस्टिस संजय कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत शामिल हैं। न्यायालय ने 11 जुलाई से 27 जुलाई तक का समय दिया था, इस दौरान लोगों को लिखित में अपनी याचिका दाखिल करनी थी। पीठ ने कहा कि सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर बाकी सभी दिन इस पर सुनवाई होगी।
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कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं
इस पूरे मामले में याचिकाकर्ताओं और सरकार की ओर से दो वकील नियुक्त किए गए थे जो 27 जुलाई तक अपनी शिकायत रख सकते थे, न्यायालय ने साफ कर दिया था कि इसके बाद कोई भी दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।
विपक्षी दलों ने सरकार के फैसले को दी चुनौती
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा दिया था और राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। जिसके बाद सरकार के फैसले को कई विपक्षी दलों ने चुनौती दी थी।
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