Arvind Kejriwal: राऊज एवेन्यू कोर्ट(Rouse Avenue Court) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Chief Minister Arvind Kejriwal) की अपने वकील से एक हफ्ते में पांच बार मिलने देने की अनुमति देने की मांग पर फैसला सुरक्षित(decision reserved) रख लिया है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा(Special Judge Kaveri Baweja) ने इस पर 9 अप्रैल को फैसला सुनाने का आदेश दिया।
चल रहे मुकदमों के लिए वकीलों से अतिरिक्त मुलाकात की मांग
सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट से कहा कि हम किसी और राहत की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि अदालतों में चल रहे मुकदमों के लिए वकीलों से अतिरिक्त मुलाकात की मांग कर रहे हैं। जांच एजेंसी सिर्फ संभावना के आधार पर पांच लीगल मुलाकात का विरोध कर रही है।
छह अलग-अलग राज्यों में 30 से अधिक मामले दर्ज
केजरीवाल के वकील ने यह भी कहा कि उनके साथ उस व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता, जिसके खिलाफ एक मामला हो। यहां तो उन पर छह अलग-अलग राज्यों में 30 से अधिक मामले दर्ज हैं। केजरीवाल की ओर से कहा गया कि अगर ईडी को वकीलों से मुलाकात पर आपत्ति है तो फिर इनको उन दो लीगल मुलाकात का भी विरोध करना चाहिए।
ईडी ने रखा अपना पक्ष
ईडी ने कोर्ट को बताया कि आमतौर पर सिर्फ एक लीगल मुलाकात की इजाजत दी जाती है और सिर्फ खास मामलों में दो लीगल मुलाकात की ही इजाजत दी जाती है। जेल नियम के अनुसार पांच लीगल मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा सकती है। ईडी ने कहा कि केजरीवाल जेल के अंदर से सरकार चलाना चाहते हैं। जेल से उनको सरकार चलाना मुश्किल हो रहा है। वह अपने वकीलों के जरिए मंत्रियों तक संदेश पहुंचा सकें। ईडी ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने वकील से मिलने का पूर्ण अधिकार नहीं हो सकता।
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वकील के ज्यादा समय की जरुरत
केजरीवाल ने याचिका में कहा है कि अपने खिलाफ देशभर में दायर मुकदमों की तैयारी करने के लिए जेल में अपने वकील से ज्यादा समय की जरूरत है। याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल के खिलाफ देशभर में कई मुकदमे दायर किए गए हैं। इन मुकदमों की तैयारी के लिए उन्हें वकील के साथ ज्यादा समय बिताने की जरूरत है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट ने हफ्ते में दो बार वकील से मिलने की अनुमति दी है। ये उनके लिए पर्याप्त नहीं है। केजरीवाल ने अपने वकील से हफ्ते में पांच बार मिलने की अनुमति मांगी है।