Delhi Excise Scam Case: दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, जमानत पर रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी है।

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दिल्ली आबकारी घोटाला मामले (Delhi Excise Scam Case) में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने शुक्रवार (21 जून) को दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) को मिली जमानत (Bail) को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में चुनौती दी है। ईडी की ओर से वकील हाई कोर्ट के वेकेशन बेंच के समक्ष याचिका पर आज ही सुनवाई करने की मांग करेंगे। उधर, अरविंद केजरीवाल की टीम राऊज एवेन्यू कोर्ट में बेल बांड भरने पहुंच चुकी है।

उल्लेखनीय है कि 20 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी। केजरीवाल की जमानत का जब फैसला सुनाया जा रहा था तो ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कोर्ट से बेल बांड भरने के लिए 48 घंटे का वक्त देने की मांग की थी, ताकि वे इस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे सकें।

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केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था
21 मार्च को हाई कोर्ट की ओर से केजरीवाल को कोई अंतरिम राहत नहीं मिलने पर उसी दिन शाम को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था। केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दी। हाईकोर्ट ने कहा, ”जब तक हम मामले की सुनवाई नहीं कर लेते तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा।”

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