Delhi Excise Scam: अरविंद केजरीवाल की आज अदालत में पेशी, क्या मिलेगी राहत या बढ़ेगी ED रिमांड?

दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा।

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दिल्ली आबकारी घोटाला (Delhi Excise Scam) मामले में गिरफ्तार (Arrested) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) को सोमवार (1 अप्रैल) को राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में पेश किया जाएगा। केजरीवाल को स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट में पेश किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि 28 मार्च को कोर्ट ने केजरीवाल को आज तक की ईडी (ED) हिरासत में भेजा था। 28 मार्च को सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और वे सीधे-सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। उनसे कई दस्तावेजों से आमना-सामना कराना है। राजू ने कहा था कि आम आदमी पार्टी ने घूस लेकर इसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया। हमारे पास इस बात के दस्तावेज मौजूद हैं कि हवाला रूट के जरिए इन पैसों का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया। राजू ने कहा था कि केजरीवाल जिस पैसे की बात भाजपा को दिए जाने का आरोप लगा रहे हैं उसका शराब घोटाले से कोई लेना-देना नहीं है। इसमें कोई सांठ-गांठ का मामला नहीं है।

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ईडी का मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना: केजरीवाल
पेशी के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि ये राजनीतिक साजिश है, जनता इसका जवाब देगी। सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने खुद कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कहा था कि असली घोटाला तो ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ। ईडी के दो मकसद थे। एक आम आदमी पार्टी को खत्म करना। केजरीवाल ने कहा था कि ईडी का मकसद एक स्मोक क्रिएट करना था कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है। केजरीवाल ने कहा था कि ईडी का दूसरा मकसद उगाही करना है। केजरीवाल ने कहा था कि इस मामले में शरद रेड्डी ने गिरफ्तारी के बाद भाजपा को 55 करोड़ रुपये दिए। भाजपा को इलेक्टोरल बांड के रूप में पैसा देने के बाद शरद रेड्डी को जमानत मिल गई।

केजरीवाल को राहत देने से इनकार
उल्लेखनीय है कि 21 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने उसी दिन देर शाम केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। 27 मार्च को हाई कोर्ट ने केजरीवाल को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने 28 मार्च को केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

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