इलाहाबाद उच्च न्यायालय(Allahabad High Court) ने सक्षम प्राधिकारी को चकिया प्रयागराज स्थित छोटी कर्बला कब्रिस्तान वक्फ सम्पत्ति(Small Karbala Graveyard Waqf Property) पर कब्जा या अतिक्रमण न होने देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार (State government) व अन्य विपक्षियों से याचिका पर जवाब मांगा है।
वक्फ छोटी कर्बला कब्रिस्तान की तरफ से दाखिल याचिका पर निर्देश
यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने वक्फ छोटी कर्बला कब्रिस्तान की तरफ से दाखिल याचिका की सुनवाई(Hearing of filed petition) करते हुए दिया है। याचिका में पूर्व सांसद बाहुबली स्व. अतीक़ अहमद (Former MP Bahubali late Atiq Ahmed) के गुर्गों पर कब्रिस्तान पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया गया है।
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पंजीयन संख्या आई-1657 पर अवैध कब्जा का आरोप
याची का कहना है कि शिया मुस्लिम समुदाय के वक्फ छोटी कर्बला पंजीयन संख्या आई-1657, चकिया, जीटी रोड, प्रयागराज कब्रिस्तान के हिस्से पर विगत कई वर्षों से अबु तालिब का अवैध कब्जा (Illegal capture of Abu Talib) बना हुआ है। जहां से वो ईंटा, गिट्टी और बालू का कारोबार करता है। कई बार शिकायत की गई किंतु पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज(Inspector General of Police Prayagraj) के आदेश के बाद भी बालू व्यापारी एवं भू माफ़िया(sand traders and land mafia) को वहां से नही हटाया गया। वक्फ बोर्ड ने भी आदेश दिया, इसके बाद भी जिलाधिकारी प्रयागराज एंव ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रयागराज ने अवैध कब्जा नहीं हटाया। इस पर यह याचिका दायर की गई है। याचिका की अगली सुनवाई 15 दिसम्बर को होगी।