Moradabad की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत(Court of Additional Chief Judicial Magistrate I) ने 7 फरवरी को फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा(film actress sonakshi sinha) की मैनेजर मालविका पंजाबी, धोमिल ठक्कर और एड गर्ल शकारिया के खि़लाफ कुर्की के आदेश जारी(Attachment orders issued) किए हैं। इन सभी पर सोनाक्षी सिन्हा के नाम पर लाखों रुपये लेकर धोखाधड़ी करने के आरोप(Allegations of fraud by taking lakhs of rupees in the name of Sonakshi Sinha) का मामला न्यायालय में विचारधीन है। वहीं, इस मामले में फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को हाईकोर्ट से 28 फरवरी तक का अरेस्ट स्टे मिला हुआ है।
यह है मामला
मुरादाबाद के थाना कटघर के शिवपुरी कालोनी निवासी प्रमोद शर्मा इवेंट मैनेजर है। उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा से एक कार्यक्रम के लिए समय मांगा था। यह कार्यक्रम दिल्ली में 30 सितंबर 2018 होना था, लेकिन अंत समय में सोनाक्षी सिन्हा व उनके सलाहकार ने आने से मना कर दिया था, जबकि इन्होंने अपनी पूरी फीस प्रमोद शर्मा से ले ली थी। इस मामले में थाना कटघर में 22 फरवरी 2019 को सोनाक्षी सिन्हा समेत पांच के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत में की जा रही है।
दोषी पाए गए हैं आरोपी
मुकदमे के वादी प्रमोद शर्मा के अधिवक्ता पीके गोस्वामी ने बताया कि जांच में ये सभी आरोपित दोषी पाए गए हैं, इसलिए अदालत ने सोनाक्षी सिन्हा के अलावा तीन आरोपितों मालविका पंजाबी, एड गर्ल शकारिया और धूमिल ठक्कर के खिलाफ आज 82 की कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने कुर्की के आदेश दिए हैं। जबकि पूर्व में इन आरोपितों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं।
एसीजेएम प्रथम सचिन दीक्षित की कोर्ट ने 3 आरोपितों मालविका पंजाबी, एड गर्ल शकारिया और धूमिल ठक्कर के खिलाफ 82 की कार्रवाई करते हुए कुर्की के आदेश जारी किए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।
Join Our WhatsApp Community