दिल्ली की कड़कड़डूमा न्यायालय ने दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के आरोपित मीरान हैदर की जमानत याचिका खारिज कर दी। एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने जमानत खारिज करने का आदेश दिया।
मीरान हैदर के खिलाफ दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज है। मीरान हैदर पर यूएपीए की धाराओं 13, 16, 17, 18 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
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ये हैं आरोपी
इस मामले में जिन लोगों को आरोपित बनाया गया है, उनमें सफूरा जरगर, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा, शफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, शरजील इमाम, फैजान खान, नताशा नरवाल और देवांगन कलीता हैं। इनमें पांच आरोपितों इशरत जहां, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल को जमानत मिल चुकी है।
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