बालासोर ट्रेन दुर्घटना प्रकरण में सीबीआई ने आरोप पत्र दायर कर दिया है। इसमें रेलवे के तीन अधिकारियों आरोपी हैं, जिन पर गैर इरादतन हत्या का आरोप है। इन तीन अधिकारियों में मोहम्मद आमिर खान का नाम भी है।
ओडिशा के बालासोर में 2 जून को भीषणतम रेल दुर्घटना हुई थी, जिसमें 296 रेल यात्रियों की मृत्यु हुई थी और 1,200 यात्री घायल हो गए थे। इस प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। जिसकी जांच के बाद सीबीआई ने आरोप पत्र दायर किया है। इस आरोप पत्र में रेलवे के तीन अधिकारियों का नाम है। जिसमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर (सिग्नल) अरुण कुमार, सीनियर सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार का नाम है। इन तीनों को 7 जुलाई के सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।
ऐसे हैं आरोप
रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर (सिग्नल) अरुण कुमार, सीनियर सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार पर सीबीआई ने जांच के बाद आईपीसी की धारा 304 पार्ट-3 (गैर इरादतन हत्या), धारा 34, धारा 201, रेलवे अधिनियम की धारा 153 के अंतर्गत प्रकरण पंजीकृत है। सीबीआई के आरोप पत्र में कहा गया है कि, बहनागा रेलवे स्टेशन क्षेत्र के सिग्नल यंत्रणा की जिम्मेदारी इन तीन अधिकारियों पर थी। इसी के अतंर्गत बहनागा बाजार स्टेशन (Bahnaga Bazar Station) के लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 94 पर मरम्मत का काम और एलसी गेट नंबर के सर्किट का उपयोग अरुण कुमार महंत की निगरानी में किया गया था। आरोपियों ने उस समय सिग्नल यंत्रणा और इंटरलॉकिंग इंस्टालेशन के परीक्षण आदि से संबंधित सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित नहीं किया था।
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गलत सिग्नलिंग से दुर्घटना
बालासोर के बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन के पास हुई दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए रेलवे ने समिति बनाई थी। जिसमें दुर्घटना का मुख्य कारण गलत सिग्नलिंग था। जांच रिपोर्ट में कई स्तरों पर चूक सामने आई थी।