दिल्ली सरकार (Delhi government) की ओर से पटाखों (firecrackers) पर लगाई गई पूरी तरह की रोक आगे भी जारी रहेगा। 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पटाखा निर्माता कंपनियों की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई करते कहा कि बेरियम (barium) को पटाखों में केमिकल के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।
प्रदूषण को लेकर लगा था बैन
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए बैन पर कोई टिप्पणी किए बिना कहा कि जॉइंट क्रैकर्स (Joint Crackers) के निर्माण और इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। ग्रीन क्रैकर्स पर बैन जारी रहेगा। कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स के इस्तेमाल की बात केवल उन जगहों के लिए कही, जहां पर पटाखों पूरी तरह से बैन नहीं लगाया गया है। ग्रीन क्रैकर्स में भी चार कैटेगरी के पटाखों को ही इजाजत होगी। गौरतलब हो कि दिवाली के त्योहार के मद्देनजर दिल्लीवासियों को प्रदूषण की मार न झेलनी पड़े, इसके लिए पटाखों पर दिल्ली सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था।
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