शेकाप नेता विवेक पाटील नहीं बेच पाएंगे जब्त की गई संपत्ति, ये है कारण

विवेक पाटील पर 67 फर्जी खातों के जरिए 560 करोड़ के घोटाला का आरोप है।

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शेतकारी कामगार पक्ष के नेता और पूर्व विधायक विवेक पाटील की कर्नाला नागरी सहकारी बैंक घोटाले में जब्त की गई 234 करोड़ की संपत्ति की बिक्री पर रोक लगा दी है। विवेक पाटील पर 67 फर्जी खातों के जरिए 560 करोड़ के घोटाला का आरोप है। ईडी इस मामले की छानबीन कर रही है।

जानकारी के अनुसार करनाला नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष विवेक पाटील को मुंबई ईडी जोन-2 के सहायक निदेशक सुनील कुमार ने उनके आवास से गिरफ्तार किया था। पनवेल संघर्ष समिति ने ईडी के मुख्य विशेष निदेशक सुशील कुमार के पास एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि राज्य सरकार का गृह विभाग विवेक पाटिल को गिरफ्तारी से बचा रहा है। इसके बाद ईडी ने विवेक पाटिल की 234 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त की थी। जब्त की गई संपत्ति में करनाला स्पोट्र्स एकेडमी और कई अन्य जगहों पर प्लॉट शामिल हैं।

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ईडी की ओर से जब्त की गई संपत्ति
सूत्रों के अनुसार विवेक पाटील जेल से ही ईडी की ओर से जब्त की गई संपत्ति को बेचने का प्रयास कर रहे थे, इसी वजह से ईडी ने जब्त की गई संपत्ति की बिक्री पर रोक लगा दी है।

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