Bangladeshi Infiltration: नागरिकता (Citizenship) किसी भी देश की पहचान के सबसे बुनियादी पहलुओं में से एक है। यह न केवल व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों देता है, बल्कि देश से उनके जुड़ाव की भावना को भी निर्धारित करता है। भारत में, नागरिकता देने का मुद्दा, विशेष रूप से विदेशियों और अवैध अप्रवासियों के बच्चों को, बहस का विषय रहा है। खासकर जब बांग्लादेशी (Bangladeshi) और रोहिंग्या मुस्लिमों (Rohingya Muslims) की बाद आती है। भारत के आज़ादी या यु कहें की बटवारा और फिर आज़ादी से ही भारत में बड़े पैमाने पर लोगो ने घर छोड़ा और भारत में शरण लिया।
भारत में बड़े शरणार्थी संकट के तीन बड़े घटना दीखते हैं जिनमें पहले आज़ादी के बाद 1947- 48। दूसरा शरणार्थी संकट तब हुआ जब तब के पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश का 1971- 72 में गठन हुआ। इसके साथ तीसरा जो हम आज देख रहें हैं जिसमें मुख्य तौर पर रोहिंग्या मुस्लिमों और उनके आड़ में बांग्लादेशी मुस्लिम शामिल हैं। यहां सबसे बड़ा सवाल है की अवैध घुसपैठियों से सरकार को कैसे निपटना चाहिए ? इसमें कुछ सवाल है की घुसपैठियों का क्या होगा ? उन्हें कैसे वापस भेजा जाएगा ? उन्हें नागरिगता मिलेगी या नहीं ? और अगर किसी घुसपैठिय के बच्चे का जन्म भारत में होता है तो उनका क्या होगा ? इस लेख में हम इन्ही मुद्दों पर बात करेंगे की कानून क्या कहता है ?
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नागरिकता अधिनियम, 1955
अपनी विविध आबादी और जटिल सामाजिक-राजनीतिक समाज के साथ, भारत में नागरिकता के लिए एक नरम रुख है, जो नागरिकता अधिनियम, 1955 द्वारा शासित है। यह संपादकीय अवैध अप्रवासियों सहित विदेशिय व्यक्तियों से पैदा हुए बच्चों की नागरिकता के आसपास के कानूनी ढांचे, चुनौतियों और नैतिक विचारों पर गहराई से चर्चा करता है।
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भारतीय नागरिकता का कानूनी ढांचा
नागरिकता अधिनियम, 1955, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के प्राथमिक तरीकों की रूपरेखा तैयार करता है: जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण, या क्षेत्र का समावेश। प्रत्येक तरीके के विशिष्ट प्रावधान हैं, और समकालीन मुद्दों को संबोधित करने के लिए अधिनियम में संशोधन किए गए हैं।
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जन्म से नागरिकता
26 जनवरी, 1950 और 1 जुलाई, 1987 के बीच भारत में जन्मे बच्चों के लिए, उनके माता-पिता की राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना, जन्म से नागरिकता बिना किसी शर्त के दी जाती है। 1 जुलाई, 1987 और 3 दिसंबर, 2004 के बीच जन्मे बच्चों के लिए, जन्म के समय कम से कम एक माता-पिता भारतीय नागरिक होना चाहिए। 3 दिसंबर, 2004 के बाद, शर्तें सख्त हो गईं: एक माता-पिता को भारतीय नागरिक होना चाहिए, और दूसरा अवैध प्रवासी या घुसपैठिया नहीं होना चाहिए।
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वंश से नागरिकता
भारत के बाहर जन्मा बच्चा वंश द्वारा भारतीय नागरिकता ले सकते है, यदि माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है, तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण कराना होगा ।
पंजीकरण या प्राकृतिककरण से नागरिकता
विदेशी लोग निवास और अन्य कानूनी मानदंडों को पूरा करने के बाद पंजीकरण या प्राकृतिककरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ये तरीका अवैध अप्रवासियों के लिए नहीं होते हैं।
विदेशियों के बच्चे: नागरिकता के लिए पात्रता
भारत में विदेशियों के बच्चे आम तौर पर नागरिकता के लिए पात्र होते हैं, यदि वे ऊपर बताए गए मानदंडों को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में किसी विदेशी और भारतीय नागरिक से पैदा हुआ बच्चा जन्म से ही नागरिकता का हकदार होता है, बशर्ते कि विदेशी माता-पिता अवैध प्रवासी न हों। इसके अलावा, भारत के बाहर भारतीय नागरिकों से पैदा हुए बच्चे भी वंश द्वारा नागरिकता का दावा कर सकते हैं, बशर्ते कि वे आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी करें। हालाँकि, स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब माता-पिता दोनों ही विदेशी हों। ऐसे मामलों में, बच्चे को आम तौर पर भारतीय नागरिकता नहीं मिलती है, जब तक कि माता-पिता बाद में पंजीकरण या प्राकृतिककरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर लेते।
अवैध अप्रवासियों के बच्चे: एक विवादास्पद मुद्दा
नागरिकता अधिनियम स्पष्ट रूप से अवैध अप्रवासियों से पैदा हुए बच्चों को नागरिकता नहीं देता है। अवैध अप्रवासी को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करता है या अपनी अनुमत अवधि से अधिक समय तक रहता है। ऐसे बच्चों को नागरिकता से बाहर रखते हैं। जिनमें आम तौर पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम एक बड़ी संख्या में शामिल हैं। जो वर्षों से भारत में कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फ़ैल गए हैं और अब उनकी दूसरी पीढ़ी आगे आ रही है।
2004 के संशोधनों के बाद, अवैध अप्रवासियों (बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुश्लिमों) के बच्चे जन्म से नागरिकता के लिए अपात्र हैं, भले ही वे भारतीय धरती पर पैदा हुए हों। इस प्रावधान का उद्देश्य अवैध प्रवास को हतोत्साहित करना है, लेकिन लम्बे समय से देखा गया है की अवैध अप्रवासियों पर इसका कोई असर नहीं व है और उनका आना निरंतर जारी है।
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विशेष प्रावधान और अपवाद
नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA), अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के कुछ सताए गए अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) के लिए नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है। हालाँकि, यह केवल विशिष्ट समुदायों पर लागू होता है और सभी अवैध अप्रवासियों को कवर नहीं करता है।
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