सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने झारखंड (Jharkhand) में बांग्लादेशी घुसपैठ (Bangladeshi Infiltration) की जांच को लेकर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के आदेश के खिलाफ दायर याचिका (Petition Filed) पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार (Central Government) और हाई कोर्ट के याचिकाकर्ता (Petitioner) को नोटिस जारी किया है। झारखंड सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर अगली सुनवाई 3 दिसंबर को करने का आदेश दिया।
इसके पहले 4 नवंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि राज्य सरकार के पास कानून के तहत स्वतंत्र शक्तियां हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा था कि यह एक गंभीर मामला है।
झारखंड सरकार की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हर दिन भाषण दिए जा रहे हैं। कम से कम आंकड़ा दिया जाए। राज्य सरकार ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने के हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
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