Batla House Encounter: आतंकी आरिज खान की मौत की सजा उम्रकैद में बदली, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की हत्या के दोषी आतंकी आरिज खान की मौत की सजा को माफ कर दिया है।

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बाटला हाउस एनकाउंटर मामले (Batla House Encounter Case) में साकेत कोर्ट (Saket Court) से दोषी ठहराए गए आतंकी आरिज खान (Terrorist Ariz Khan) की मौत की सजा को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने अपना फैसला सुनाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने आरिज खान को दी गई मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया। ट्रायल कोर्ट (Trial Court) ने दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा (Mohan Chand Sharma) की हत्या के लिए खान को मौत की सजा सुनाई थी।

कोर्ट ने निचली अदालत के सजा के फैसले को बरकरार रखा है। साकेत कोर्ट ने 8 मार्च 2021 को आरिज खान को दोषी ठहराया था और 15 मार्च 2021 को मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद हाई कोर्ट को निचली अदालत से मौत की सजा की पुष्टि के लिए रेफरेंस मिला।

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क्या था बाटला हाउस एनकाउंटर
13 सितंबर 2008 को दिल्ली में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इस धमाके में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 133 लोग घायल हो गए थे। दिल्ली पुलिस ने जांच में पाया था कि बम ब्लास्ट को आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने अंजाम दिया था। मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस को 19 सितंबर को सूचना मिली कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी जामिया नगर के बाटला हाउस में मौजूद हैं।

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