Bengaluru Techie Suicide Case: एक निजी फर्म के 34 वर्षीय उप महाप्रबंधक (34-year-old Deputy General Manager) अतुल सुभाष (Atul Subhash) की आत्महत्या (suicide) के संबंध में 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज (FIR lodged against 4 people) की गई है, जिन्होंने अपनी पत्नी, उसके परिवार के सदस्यों और एक न्यायाधीश पर उत्पीड़न (Judge accused of harassment), जबरन वसूली और भ्रष्टाचार का आरोप (extortion and corruption) लगाते हुए आत्महत्या कर ली।
अतुल के भाई विकास कुमार की शिकायत के आधार पर एफआईआर बेंगलुरु के मराठाहल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। एफआईआर बीएनएस की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और धारा 3 (5) (जब दो या दो से अधिक लोग एक समान इरादे से कार्य करते हैं तो संयुक्त आपराधिक दायित्व स्थापित करता है) के तहत दर्ज की गई है।
Bengaluru | Atul Subhash suicide case | Marathahalli police register an FIR on the complaint filed by Atul’s brother Bikas Kumar against 4 people including Atul’s wife Nikita Singhania, under sections 108 and 3(5) of the BNS.
The FIR has been filed against Nikita Singhania, her…
— ANI (@ANI) December 11, 2024
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3 करोड़ रुपये देने पर जोर
तकनीकी विशेषज्ञ की पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी सास निशा सिंघानिया, पत्नी के भाई अनुराग सिंघानिया और उनकी पत्नी के चाचा सुशील सिंघानिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अतुल के भाई द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, एफआईआर में उल्लेख किया गया है कि अतुल सुभाष ने 2019 में निकिता सिंघानिया से शादी की और उनका एक बच्चा भी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि चारों आरोपियों ने तलाक के बाद अतुल सुभाष के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया और मामले के निपटारे के लिए 3 करोड़ रुपये देने पर जोर दिया।
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पीड़ित के भाई का आरोप
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि अतुल सुभाष की पत्नी ने अपने बेटे से मिलने के लिए 30 लाख रुपये मांगे थे, जो अब चार साल का है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अतुल ने मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होने के कारण आत्महत्या कर ली। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है। एएनआई से बात करते हुए पीड़ित के भाई विकास कुमार ने कहा, “मेरे भाई की पत्नी के उससे अलग होने के करीब 8 महीने बाद उसने तलाक का मामला दर्ज कराया और मेरे भाई और हमारे पूरे परिवार के खिलाफ अलग-अलग अधिनियमों और धाराओं के तहत कई आरोप लगाए। भारत में हर कानून महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं – मेरे भाई ने इसके लिए लड़ाई लड़ी लेकिन वह हमें छोड़कर चला गया।”
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