उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में पेपर लीक (Paper Leak) काफी समय से एक बड़ा मुद्दा रहा है। अब पेपर लीक के एक मामले में कोर्ट (Court) की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। पेपर लीक और भर्ती घोटाला मामले (Recruitment Scam Case) में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पुष्कर उपाध्याय ने सुभासपा विधायक बेदी राम (MLA Bedi Ram) और निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे (MLA Vipul Dubey) समेत कई अन्य आरोपियों (Accused) के खिलाफ गैर जमानती वारंट (Non-Bailable Warrant) जारी करने का आदेश पारित किया है।
पेपर लीक और भर्ती घोटाला मामले में विधायक बेदी राम, विधायक विपुल दुबे समेत 18 अन्य आरोपियों के खिलाफ जज की ओर से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। बता दें कि सुभासपा के बेदी राम गाजीपुर के जखनिया से और निषाद पार्टी के विपुल दुबे भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक हैं।
यह भी पढ़ें – Uttar Pradesh: लखनऊ और कानपुर में स्थापित होंगी तीन रक्षा परियोजनाएं, जानें क्या है योगी सरकार की योजना
वर्ष 2006 का है मामला
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पुष्कर उपाध्याय ने वर्ष 2006 के एक मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही इंस्पेक्टर कृष्णानगर को कोर्ट ने सभी आरोपियों की 26 जुलाई को उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट
कोर्ट ने इस मामले में आरोपी विधायक बेदीराम, दीनदयाल, शिव बहादुर सिंह, संजय श्रीवास्तव और अवधेश सिंह की ओर से दाखिल हाजिरी माफी की अर्जी खारिज कर दी है और गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही पहले से गैर हाजिर चल रहे सभी आरोपियों के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इस मामले में 18 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया है।
देखें यह वीडियो –
Join Our WhatsApp Community