BMW hit and run case: मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले के 23 वर्षीय आरोपी मिहिर शाह को 16 जुलाई को काले रंग की अर्टिगा कार में अदालत ले जाया गया। इसके बाद चर्चा है कि आरोपी को पुलिस द्वारा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। इसके साथ ही परिसर के एक कमरे में सात से आठ लोगों को मिहिर से मिलने की अनुमति दी गई। वहीं, कोर्ट ने इस मामले में आरोपी मिहिर शाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
मिहिर शाह 7 जुलाई की सुबह नशे की हालत में बीएमडब्ल्यू कार से डॉ. वर्ली से लॉन्ग ड्राइव पर निकला था। एनी बेसेंट रोड पार करते समय उसने कार से मछुआरे प्रदीप नखवा (50) की बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद भागते समय वह नखवा की पत्नी कावेरी (45) को डेढ़ किलोमीटर से ज्यादा तक घसीटता रहा। गंभीर रूप से घायल कावेरी की मौत हो गई है।
निजी अर्टिगा कार में लाया गया अदालत
हादसे के बाद दो दिनों तक पुलिस मिहिर को नहीं ढूंढ पाई। आखिरकार वर्ली पुलिस ने 9 जुलाई को मिहिर को विरार फाटा से गिरफ्तार कर लिया और उसे हथकड़ी लगा दी। अदालत द्वारा उन्हें दी गई पुलिस हिरासत की अवधि 16 जुलाई को समाप्त हो गई। इसलिए, वर्ली पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस उसे पुलिस वाहन में अदालत ले जाने के बजाय काले शीशे वाली एक निजी अर्टिगा कार में अदालत ले गई।
सात-आठ लोगों से मिलने की इजाजत
कोर्ट परिसर के एक कमरे में सात से आठ लोगों को मिहिर से मिलने की इजाजत दी गई। अदालत द्वारा मिहिर को न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद पुलिस उसे उसी काले रंग की निजी अर्टिगा कार में जेल ले गई। पुलिस की गाड़ियों के बेड़े के साथ निजी कारों का भी बेड़ा था, जिसमें लोग मिहिर से मिलने आये थे।
वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने की चर्चा
हिट एंड रन मामले में आरोपी सत्तारूढ़ शिवसेना नेता राजेश शाह के बेटे मिहिर को वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने से पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस ने आरोपी मिहिर के पास से हादसे के वक्त पहने हुए कपड़े, लॉन्ग ड्राइव के दौरान बीयर से भरे डिब्बे भी जब्त किए थे। साथ ही इस मामले में 27 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं।