बाम्बे उच्च न्यायालय ने गुरुवार को वीडियोकॉन समूह के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत की सीबीआई की ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी के विरोध में दायर की गई याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने वेणुगोपाल धूत को न्यायिक हिरासत में घर का भोजन दिए जाने की मांग भी ठुकरा दी है।
ऋण धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने 23 दिसंबर को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने वीडियोकॉन समूह के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत को 26 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। इन तीनों को विशेष सीबीआई कोर्ट ने 29 दिसंबर को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
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सीबीआई की कार्रवाई का विरोध
वेणुगोपाल धूत ने सीबीआई गिरफ्तारी के विरोध में उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। इसके साथ ही धूत ने न्यायिक हिरासत में घर का भोजन भी दिये जाने के लिए आवेदन किया था। इस मामले की सुनवाई आज विशेष न्यायाधीश एसएच ग्वालानी के समक्ष हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद धूत की याचिका खारिज कर दी साथ ही न्यायिक हिरासत में घर का भोजन दिये जाने का आवेदन भी निरस्त कर दिया।