दिल्ली (Delhi) की राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने बीआरएस (BRS) नेता के. कविता (K. Kavita) को सजा सुनाई है और उन्हें 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया गया है। बता दें, कोर्ट ने ये न्यायिक हिरासत सीबीआई (CBI) मामले में दी है। सीबीआई ने कोर्ट से 15 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी। इससे पहले सीबीआई हिरासत खत्म होने के बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। बता दें, हाल ही में उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया था।
बता दें, ईडी के बाद 12 अप्रैल को सीबीआई ने के. कविता को गिरफ्तार किया था। इसके बाद शुक्रवार को सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने कविता को 15 अप्रैल तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था। इससे पहले वह न्यायिक हिरासत में थीं।
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सीबीआई ने कोर्ट में दलील दी
इस दौरान सीबीआई ने विशेष अदालत को बताया कि के. कविता ने शरथ रेड्डी को दिल्ली में ठेका पाने के लिए आम आदमी पार्टी को 25 करोड़ रुपये देने की धमकी दी थी। अगर यह शर्त पूरी नहीं हुई तो तेलंगाना और दिल्ली में उनके कारोबार को नुकसान होगा। सीबीआई ने कहा कि कविता के अनुरोध पर ही शरथ रेड्डी दिल्ली में शराब के कारोबार में शामिल हुए थे।
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