Delhi Liquor Scam: बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिका पर 6 मई को होगा फैसला

कोर्ट ने 8 अप्रैल को के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि मनी लांड्रिंग मामले में के. कविता को जमानत देने में महिला होने की वजह से किसी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती।

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दिल्ली (Delhi) के राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने भारत राष्ट्र समिति (Bharat Rashtra Samithi) की नेता के. कविता (K. Kavitha) की नियमित जमानत याचिका (Bail Plea) पर फैसला टाल दिया है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने 6 मई को फैसला सुनाने का आदेश दिया। कोर्ट ने 24 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कोर्ट ने 8 अप्रैल को के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि मनी लांड्रिंग मामले में के. कविता को जमानत देने में महिला होने की वजह से किसी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती। सुनवाई के दौरान के. कविता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी पर आरोप लगाया था कि वो जांच एजेंसी नहीं, बल्कि प्रताड़ित करने वाली एजेंसी बन गई है। सिंघवी ने कहा था कि इस मामले की जांच पक्षपातपूर्ण रही है।

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सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था
फिलहाल के. कविता न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट ने 5 अप्रैल को सीबीआई को के कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी थी। सीबीआई ने कविता से 6 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में पूछताछ की थी। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली आबकारी घोटाला की साजिश में के कविता भी शामिल थीं। इसके पहले के. कविता आबकारी घोटाला के मनी लांड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में थी।

ईडी के अनुसार, इंडोस्पिरिट्स के जरिये 33 फीसदी लाभ कविता को पहुंचता था। ईडी के अनुसार, कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थीं। ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए दो समन भेजा था लेकिन कविता ने इसे नजरअंदाज कर दिया और पेश नहीं हुईं, जिसके बाद 15 मार्च को हैदराबाद में छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

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