कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 5 सितंबर को अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि जादवपुर विश्वविद्यालय से पूर्व छात्रों को 24 घंटे के भीतर छात्रावास के कमरे खाली करने को कहें। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस पर विश्वविद्यालय अधिकारियों को कार्रवाई करनी होगी। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम ने 5 सितंबर को कहा कि अधिकारी हॉस्टल के हर कमरे में जाएं और उन्हें घर खाली करने के लिए कहें। छात्रों को 24 घंटे के अंदर हॉस्टल खाली करने की जानकारी देनी होगी।
तृणमूल छात्र परिषद के नेता सुदीप राहा ने जादवपुर के खिलाफ जनहित मामला दायर किया था। उस मामले के दौरान यह आदेश दिया है।
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बालकनी से गिरकर हो गई थी छात्र की मौत
उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय में नौ अगस्त की रात तीसरी मंजिल की बालकनी से गिरकर प्रथम वर्ष के छात्र स्वप्नदीप कुंडू की मौत हो चुकी है। इस मामले में रैगिंग के आरोप में पूर्व छात्रों सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि पूर्व छात्रों ने हीं रैगिंग योजना बनाई थी, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण आदेश दिया है।