ममता सरकार को झटका, केंद्रीय मंत्री पर हमले के प्रकरण में उच्च न्यायालय का आदेश

केंद्रीय गृहराज्य मंत्री निशिथ प्रमाणिक पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में दौरे पर । इस बीच कुछ लोगों ने उन पर ईंट पत्थर और धारदार हथियारों से हमला कर दिा,

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केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक पर कूचबिहार जिले के दिनहटा में गत शनिवार को हुए हमले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश दिया कि शुक्रवार तक राज्य सरकार को इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी। केस डायरी भी देना होगा। आगामी शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे मामले की अगली सुनवाई होगी। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की ओर से लगाई गई इस जनहित याचिका में दावा किया गया है कि पूर्व परिकल्पित योजना बनाकर केंद्रीय राज्य मंत्री के काफिले पर हमले हुए। बमबारी हुई, गोलीबारी हुई और पथराव हुए। पुलिस मूकदर्शक थी और सबकुछ प्रशासन के संरक्षण में हुआ है। इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को जान से मारने की साजिश हो सकती है। उन्होंने घटना की सीबीआई जांच की मांग की है।

गैर जिम्मेदाराना जांच
केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा कि प्रोटोकॉल के मुताबिक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। वह जहां भी जाएंगे वहां पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन राज्य सरकार ऐसा करने में असमर्थ रही है। यहां तक कि उन पर हमले की जांच भी बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीके से हो रही है। यह भयंकर है। यह संघीय ढांचे के खिलाफ युद्ध छेड़ने के जैसा है। अगर कोर्ट कहे तो सीबीआई जांच के लिए तैयार है।

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उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल कहता है कि केंद्रीय मंत्रियों पर हमले के 24 घंटे के अंदर विस्तृत रिपोर्ट जारी हो जानी चाहिए लेकिन प्रशासन ऐसा करने में विफल रहा है। इसलिए राज्य प्रशासन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी को इसकी जिम्मेवारी सौंपी जानी चाहिए। इसके बाद ही कोर्ट ने राज्य सरकार से दो दिनों के अंदर इस मामले में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

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