Bollywood: बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान(Actor Shahrukh Khan) के खिलाफ छत्तीसगढ़(Chhattisgarh) के रायपुर कोर्ट में मामला दर्ज(Case filed in Raipur court) हुआ है। यह मामला अधिवक्ता फैजान खान(Advocate Faizan Khan) ने विमल पान मसाला, फेयर एंड हैंडसम और रमी के विज्ञापनों(Vimal Pan Masala, Fair and Handsome, Rummy advertisements) को भ्रामक बताते हुए बॉलीवुड एक्टर शाहरूख खान के खिलाफ रायपुर कोर्ट में केस दर्ज कराया है। अधिवक्ता फैजान खान का आरोप है कि शाहरुख खान जैसे बड़े अभिनेता उन उत्पादों का विज्ञापन(Advertisement) कर रहे हैं, जो युवाओं को गलत दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने खासतौर पर विमल पान मसाला, फेयर हैंडसम क्रीम और ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स के विज्ञापनों का जिक्र किया है।
भ्रामक विज्ञापन कर युवाओं को गुमराह करने का का आरोप
इस मामले में अधिवक्ता फैजान खान और अधिवक्ता विराट वर्मा के बहस के बाद रायपुर की दंडाधिकारी कृति कुजूर के न्यायालय ने तुरंत संज्ञान लिया और सिविल केस नंबर 99/2025 के तहत मुकदमा रजिस्टर किया है। उनके खिलाफ भ्रामक विज्ञापन कर युवाओं को गुमराह करने का का आरोप लगाया गया है। इस मामले में 29 मार्च को सुनवाई होगी।
अधिवक्ता फैजान खान का आरोप
अधिवक्ता फैजान खान ने 21 मार्च को बताया कि शाहरुख खान पर आरोप है कि वे सेलिब्रिटी हैं, लेकिन इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों से देश के युवा-बच्चे भ्रमित होकर कैंसर, गरीबी जैसी बीमारियों के लिए प्रेरित हो रहे हैं। अधिवक्ता फैजान खान ने गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (यूट्यूब इंडिया), अमेज़न इंडिया (प्राइम वीडियो), नेटफ्लिक्स इंडिया, एम्स लिमिटेड (फेयर एंड हैंडसम), आईटीसी लिमिटेड (विमल पान मसाला), हेड डिजिटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड (ए23 रमी) के खिलाफ भी केस दर्ज कराया है। इन सभी पर उन्होंने आरोप लगाया है कि इनके द्वारा प्रसारित विज्ञापन युवाओं और बच्चों को प्रभावित कर रहे हैं और उनके स्वास्थ्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।
फैजान खान पर फिरौती मांगने का आरोप
उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता फैजान खान को शाहरुख खान को फोन से गत 5 नवंबर-2024 को जान से मारने के साथ ही 50 लाख रुपये की फिरौती की मांग करने के आरोप में पिछले वर्ष नवंबर माह में मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। अधिवक्ता फैजान के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस थाने में बीएनएस की धारा 308 (4)351 (3) (4) के तहत मामला दर्ज है। जांच के दौरान अधिवक्ता फैजान ने बताया था कि उसका फोन गुम हो गया था। इसकी जानकारी भी उसने रायपुर के खमारडीह थाने में दर्ज कराई थी।
फैजान का दावा
छत्तीसगढ़ के अधिवक्ता फैजान खान ने दावा किया कि उनका फोन 2 नवंबर को चोरी हो गया था और उन्होंने चोरी के संबंध में पहले ही शिकायत दर्ज करा दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके फोन का दुरुपयोग करने वाले किसी व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी थी। पूछताछ के दौरान फैजान खान ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था कि धमकी भरे कॉल से उसका कोई लेना-देना नहीं है और हो सकता है कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा हो।