फॉर्नर एक्ट का उल्लंघन करके पुलिस को सूचित किए बिना बांग्लादेशी नागरिकों को किराए पर रखने के आरोप में पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि एसआरएस रॉयल हिल्स सोसायटी की आरडब्ल्यूए सदस्यों ने पुलिस को शिकायत दी कि सोसायटी के टावर नंबर सी-2 के 502 नंबर फ्लैट के मालिक दीपक श्रीवास्तव ने अपना फ्लैट प्रीतम चौहान नामक व्यक्ति को रेंट एग्रीमेंट करके किराए पर दे रखा है। वहां पर पिछले कुछ दिनों से तीन लड़के रह रहे हैं जो भाषा से बांग्लादेशी प्रतीत होते हैं। शिकायत में उक्त लड़कों की जांच करके उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया, जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर चेक किया तो वहां पर 3 व्यक्ति मिले जिनकी आईडी चेक करने पर वे बांग्लादेशी नागरिक पाए गए।
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पासपोर्ट और वीजा की जांच
जांच में पाया गया कि तीनों व्यक्तियों के पास भारत का मान्य वीजा है और वे इलाज के लिए फरीदाबाद आए हुए हैं परंतु मकान मलिक ने इन्हें किराये पर मकान देने की अनुमति नहीं ली है। फरीदाबाद पुलिस की सुरक्षा शाखा की तरफ से एफआरओ की टीम ने तीनों बांग्लादेशी व्यक्तियों के पासपोर्ट और वीजा की जांच की जिसमे वे सही पाए गए।
फॉर्नर एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज
इसके पश्चात पुलिस ने प्रीतम से संपर्क किया तो उसने बताया कि उसने बिना किसी अनुमति के तीनों व्यक्तियों को किराए पर रहने की परमिशन दी थी जिसके लिए प्रीतम के खिलाफ फॉर्नर एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।