Mumbai: जाली दस्तावेज के आधार पर पाकिस्तान गई थी महिला, अब ऐसे बढ़ रही हैं मुश्किलें

पुलिस के अनुसार 23 वर्षीय नगमा मगसूद अली ने एक अन्य व्यक्ति की सहायता से पासपोर्ट और वीजा हासिल करने के लिए पुलिस को जाली दस्तावेज सौंपे थे।

159

Mumbai: जाली दस्तावेज के आधार पर पाकिस्तान की यात्रा करने वाली महिला नगमा मगसूद अली व एक अन्य के विरुद्ध ठाणे जिले के वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में 24 जुलाई को मामला दर्ज किया गया है। वर्तक नगर पुलिस स्टेशन की टीम  ने 24 जुलाई  उस महिला से पूछताछ की है। हालांकि महिला को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

पासपोर्ट के लिए सौंपे थे जाली पासपोर्ट
पुलिस के अनुसार 23 वर्षीय नगमा मगसूद अली ने एक अन्य व्यक्ति की सहायता से पासपोर्ट और वीजा हासिल करने के लिए पुलिस को जाली दस्तावेज सौंपे थे। वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 465 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी), 471 (झूठे दस्तावेजों का उपयोग करना), 419 (प्रतिरूपण) और 420 (धोखाधड़ी) के साथ भारतीय पासपोर्ट अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की थी। पुलिस के अनुसार महिला ने मई, 2023 से मई, 2024 तक अपने और अपनी बेटी के लिए बदले हुए नामों के साथ अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र सहित महत्वपूर्ण जाली दस्तावेज पासपोर्ट और वीसा के लिए बनवाए थे।

पुलिस कर रही है दस्तावेज की जांच
पुलिस के अनुसार ये दस्तावेज कथित तौर पर लोकमान्य नगर बस डिपो में एक ज़ेरॉक्स की दुकान पर बनाए गए थे और पासपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न किए गए थे। उसने सत्यापन के लिए ये दस्तावेज वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में भी जमा किए। इन जाली दस्तावेजों के आधार पर उसने पासपोर्ट और बाद में पाकिस्तान के लिए वीजा हासिल किया। इसके बाद पाकिस्तान की यात्रा की और हाल ही में वह पाकिस्तान से भारत लौटी है।

Government of India: चोल वंश की भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति थाईलैंड से लाई गई वापस , ये हैं खास बात

एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि
खुफिया एजेंसियों ने बाद में जाली दस्तावेज का पता लगाया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जाली दस्तावेज का उपयोग करके पासपोर्ट और वीजा प्राप्त करने के लिए महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की पुष्टि की है। पुलिस ने कहा कि अपराध की जांच चल रही है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.