Delhi: अरुंधति रॉय के खिलाफ यूएपीए के तहत चलेगा मुकदमा, जानिये क्या है 14 साल पुराना प्रकरण

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भड़काऊ भाषण देने के 14 साल पुराने मामले में लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।

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Delhi के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भड़काऊ भाषण देने के 14 साल पुराने मामले में लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। राज निवास की ओर से इस संंबंध में जानकारी दी गई है।

दर्ज की गई थी एफआईआर
उल्लेखनीय है कि नवंबर, 2010 के आदेश के तहत सुशील पंडित की शिकायत पर दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। राष्ट्रीय राजधानी में एक सार्वजनिक समारोह में उनके भाषणों के लिए रॉय और हुसैन के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर में उपराज्यपाल ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 153बी और 505 के तहत मामला चलाने की मंजूरी दी थी।

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यह है प्रकरण
‘आजादी- एकमात्र रास्ता’ के बैनर तले 21 अक्टूबर 2010 को एलटीजी ऑडिटोरियम, कॉपरनिकस मार्ग, दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित ने इस कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में कई लोगों के खिलाफ दिल्ली के तिलक मार्ग के एसएचओ के पास शिकायत दर्ज कराई थी।

इसमें दो अन्य आरोपितों कश्मीरी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी और दिल्ली विश्वविद्यालय के व्याख्याता सैयद अब्दुल रहमान गिलानी की मौत हो चुकी है।

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