Hazrat Nizamuddin Dargah: दिल्ली उच्च न्यायालय(Delhi High Court) ने हजरत निजामुद्दीन दरगाह के आसपास अवैध गेस्ट हाउस के निर्माण(Illegal guest house construction) की सीबीआई जांच का आदेश(CBI investigation ordered) दिया है। कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच(Bench headed by Acting Chief Justice Manmohan) ने ये आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में बेरोकटोक गैर-कानूनी निर्माण कार्य चल रहे हैं और ऐसा लगता है कि कई प्राधिकारों के होने के बावजूद बिल्डरों को किसी का भय नहीं है। हाई कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिया कि वे संरचनात्मक सुधार करने और अतिक्रमण को रोकने के लिए नई रणनीति तैयार करें।
हाई कोर्ट ने पूछा यह सवाल
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली नगर निगम अतिक्रमित स्थान को सील करती है लेकिन सवाल है कि सीलिंग या ध्वस्तीकरण का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रशासन केवल यथास्थिति बरतने मात्र से संतुष्ट हो जाती है। 16 जनवरी को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा था कि वो इस मामले की जांच सीबीआई को भी सौंपने पर विचार कर सकती है। हाई कोर्ट ने कहा था कि अब निजामुद्दीन दरगाह के आसपास कोई अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए।
याचिका पर सुनवाई
दरअसल हाई कोर्ट जामिया अरबिया निजामिया वेलफेयर एजुकेशन सोसायटी की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। याचिका में कहा गया है कि निजामुद्दीन की बावली और बाराखंबा मीनार के सौ मीटर के दायरे में अवैध गेस्ट हाउस का निर्माण किया गया है। याचिका में कहा गया है कि निजामुद्दीन की बावली और बाराखंबा मीनार निजामुद्दीन दरगाह के पास है और ये संरक्षित इमारतें हैं।
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बढ़ रहे हैं अवैध निर्माण
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से हाई कोर्ट को बताया गया था कि इसके पहले भी कई गेस्ट हाउस सील हो चुके हैं लेकिन हाल में गेस्ट हाउस के निर्माण की गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। पुलिस और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तब एएसआई की ओर से पेश वकील ने कहा था कि एएसआई ने संबंधित गेस्ट हाउस के मालिक को नोटिस जारी किया और पुलिस से एफआईआर दर्ज करने को कहा था।